झिंझाना (शामली)। कृषि भूमि का बैनामा न करने और रुपये हड़पने के आरोप में पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।
हरियाणा के करनाल निवासी रूपिन्द्र कौर की तरफ से न्यायालय के आदेश पर झिंझाना थाने पर दर्ज प्राथमिकी में बताया कि उनके पति जानपाल सिंह ने वर्ष 2018 में ग्राम टोडा स्थित कृषि भूमि का इकरारनामा मदन और उसकी पत्नी अनिता से 2.50 लाख रुपये में किया था। आरोप है कि उनके पति ने बतौर पेशगी दो लाख रुपए दे दिए थे और शेष रकम बैनामे के समय देनी थी। पीड़िता के अनुसार 20 नवंबर 2019 को उनके पति बैनामा कराने के लिए उपनिबंधक कार्यालय पहुंचे, लेकिन विपक्षी नहीं आए और बाद में टालमटोल करते रहे। इस बीच 31 दिसंबर 2024 को उनके पति का निधन हो गया।
आरोप है कि विपक्षियों ने न तो रुपये लौटाए और न ही बैनामा किया, बल्कि उसी भूमि का सौदा अन्य लोगों से कर दिया। इस मामले में मदन, अनिता निवासी गांव टोडा थाना झिंझाना, अक्षय तोमर निवासी पट्टी चौधरान बागपत, रजनीश कुमार व सुक्रमपाल निवासी ग्राम खेड़ीकरमू शामली के विरुद्ध षड्यंत्र कर दो लाख रुपये हड़पने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज हुई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।