रोडवेज की बसों में यात्री राहत योजना लागू
शामली। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में यात्रा करने के दौरान दुर्घटना होने पर यात्री राहत योजना प्रारंभ की गई है। योजना के तहत रोडवेज बस की दुघर्टना में वयस्क यात्री की मृत्यु होने पर परिवार को पांच लाख रुपये, बच्चे की मौत होने पर ढाई लाख रुपये, गंभीर घायल को एक लाख रुपये, गंभीर घायल अवस्था में अंग भंग होने ढाई लाख की आर्थिक सहायता दिए जाने का प्राविधान रखा गया है।
निगम के प्रबंध निदेशक पी गुरु प्रसाद ने बताया कि 13 फरवरी से यात्री राहत योजना लागू की है। इसके बाद सभी जिला मुख्यालय पर रोडवेज डिपो कार्यालय को इस संबंध में पत्र प्राप्त हो गया है। एआरएम शामली मनोज वाजपेयी ने बताया कि योजना में दुघर्टना के बाद सीएमओ द्वारा सत्यापित चिकित्सकीय उपचार के प्रमाण पत्रों के आधार पर आर्थिक सहायता निर्धारित किया जाएगा। समिति में रीजन के आरएम अध्यक्ष होंगे, जबकि सेवा प्रबंधक, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक, सहायक विधि अधिकारी और दुर्घटनास्थल क्षेत्र के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक को सदस्य बनाया गया है। पीड़ित के परिजनों को आर्थिक सहायता की धनराशि आरटीजीएस के माध्यम से बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी।