अमर उजाला ब्यूरो
शामली। उत्तरप्रदेश अनुसूचित जाति विकास निगम द्वारा संचालित पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वत: रोजगार योजना एवं नगरीय क्षेत्र दुकान निर्माण योजना तथा लाउंड्री योजना लागू की गई है। वर्ष 2018-19 में जनपद शामली के शहरी क्षेत्रों के लक्ष्यों की पूर्ति हेतु नगरीय क्षेत्र में निवास करने वाले तथा स्वरोजगार के इच्छुक अनुसूचित जाति के व्यक्ति आवेदन पत्र कर सकते हैं।
जिला समाज कल्याण अधिकारी रचना शर्मा ने बताया कि आवेदक अनुसूचित जाति का होना चाहिए। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा हो और उसकी वार्षिक आय 56460 रुपये से अधिक न हो। जनपद का मूल निवासी हो। आवेदक ने पूर्व में उत्तरप्रदेश अनुसूचित जाति एवं विकास निगम से कोई ऋण अनुदान न लिया हो। नगरीय क्षेत्र दुकान निर्माण योजना हेतु आवेदक के पास नगरीय व्यवसायिक क्षेत्र में कम से कम 13.32 वर्ग मीटर स्वयं की भूमि उपलब्ध हो। स्वयं की भूमि पर दुकान निर्माण हेतु आवेदन के साथ स्वयं की भूमि हेतु जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, तथा स्वयं की भूमि का प्रमाण पत्र हेतु बैनामा अथवा हाउस टैक्स की रसीद जो स्वयं के नाम होनी आवश्यक हो। लाउंड्री योजना हेतु आवेदन के साथ जाति एवं आय प्रमाणपत्र तथा लाभार्थी के पास दुकान अपनी अथवा दुकान किराये की दुकान की रसीद आवेदक को आवेदन पत्र 15 अक्तूबर जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में कक्ष नंबर सात ट्रॉजिस्ट हॉस्टल बनत से प्राप्त करके जमा करा सकते हैं। आवेदक को सक्षम अधिकारी तहसीलदार द्वारा जाति, आय प्रमाणपत्र, राशन कार्ड, पहचान पत्र की फोटो कापी हाउस टैक्स आदि प्रमाण पत्रों की फोटो प्रतियां एवं पासपोर्ट साइज का फोटो लगाना आवश्यक है।
- दुकान निर्माण योजना तथा लाउंड्री योजना