जिला बार एसोसिएशन की चुनाव प्रक्रिया स्थगित
शामली। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम ने जिला बार एसोसिएशन के निर्वाचन प्रक्रिया को स्थगित कर दिया है। फोरम ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 18 दिसंबर तिथि नियत की हैं।
जिला बार एसोसिएशन के चुनाव आयुक्त द्वारा पांच दिसंबर को मतदान की तिथि घोषित करते चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई थी। अधिवक्ताओं ने जिला उपभोक्ता विवाद फोरम में 28 नवंबर को अवैध रूप से चुनाव कराए जाने की शिकायत की गई थी, जिसमें आरोपियों द्वारा आय- व्यय का ब्योरा प्रस्तुत न करने व वित्तीय अनियमितताओं का कारण बताते हुए जिला बार एसोसिएशन की चुनाव प्रक्रियाओं स्थगित करने की मांग की थी। अवधेश कुमार बनाम चंद्रभान सिंह के वाद में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम के चेयरमैन एसकेएस यादव व सदस्य श्रवण कुमार ने वाद की स्वीकार करते हुए बृहस्पतिवार को सुनवाई करते हुए आरोपियों द्वारा जिला बार एसोसिएशन के चुनाव को नियमों के विरुद्ध , एवं लेखा जोखा व संपत्ति का कोई विवरण न देना सेवा की परिभाषा में आता हैं। जल्दबाजी में चुनाव कराने की कार्रवाई किए जाने को कर्तव्य पालन को संदेह उत्पन्न करता है। इसीलिए आरोपियों द्वारा बार संघ की नियमावली के तहत वित्तीय अनियमितताओं के स्पष्टीकरण एवं सभी लेखा जोखा दाखिल न करने तक चुनाव प्रक्रियाओं को स्थगित कर दिया है। इस मामले में सुनवाई 18 दिसंबर को नियत कर दी हैं। चुनाव एल्डर कमेटी के मुख्य चुनाव आयुक्त संजय शर्मा एडवोकेट ने बताया कि जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम के निर्णय की जानकारी होने से इंकार किया है। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को यदि फोरम का आदेश आया है, तो उसपर विचार किया जाएगा।