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Shamli News: पांच अलग-अलग मामलों में 6 दोषियों को सजा सुनाई

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कैराना। न्यायालय ने पांच अलग-अलग मामलों में 6 दोषियों को सजा सुनाई।
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2014 में कैराना कोतवाली पर फाजिल निवासी मोहल्ला पीरजादगान के विरुद्ध चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ था। मंगलवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और 15 सौ रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। दूसरे मामले में 2018 में शामली कोतवाली पर मीरा निवासी तालाब रोड शामली के विरुद्ध धमकी देने के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था। मंगलवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और 25 सौ रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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तीसरे मामले में 2013 में कैराना कोतवाली पर इरफान उर्फ फाना और कोमा उर्फ याकूब निवासी पावटीकला के विरुद्ध चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ था। मंगलवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोनों दोषियों को जेल में बिताई अवधि के कारावास और 2500-2500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। चौथे मामले में 2025 में थाना आदर्श मंडी पर अमित निवासी मोहल्ला हाफिजपुर थाना भवन के विरुद्ध चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ था। सिविल जज सीनियर डिवीजन में दोषी को 8 माह की सजा और 15 सौ रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। पांचवे मामले में 2010 में कैराना कोतवाली पर जावेद निवासी गांव भुरा के विरुद्ध अवैध हथियार का मुकदमा दर्ज हुआ था। मंगलवार को सिविल का सीनियर डिवीजन ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और 1000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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