सरकारी विभागों के आहरण वितरण अधिकारियों को ढाई लाख रुपये तक के भुगतान पर दो प्रतिशत जीएसटी वसूलना होगा। उसके लिए विभागों के आहरण वितरण अधिकारियों को जीएसटी के टीएएन आधारित यूआईडी नंबर लेना अनिवार्य है।
बुधवार को कलक्ट्रेट सभाकक्ष में वाणिज्यकर विभाग की तरफ से आहरण वितरण अधिकारियों की कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने कहा कि समस्त सरकारी विभागों, निर्माण एजेंसी और स्थानीय निकायों से होने वाले ढाई लाख रुपये से अधिक के भुगतान पर एक प्रतिशत एसजीएसटी एवं एक प्रतिशत सीजीएसटी की कटौती की जाएगी। इसके लिए टीएएन आधारित यूआईडी लेना अनिवार्य है तथा यूआईडी हेतु आवेदन जीएसटी के पोर्टल पर 20 जुलाई से उपलब्ध हो जाएगा।
आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा टीडीएस काटने पर पांच दिन के अंदर ऑनलाइन प्रमाण पत्र संबंधित ठेकेदार को जारी करना होगा। वाणिज्यकर विभाग के डिप्टी कमिश्नर एके दोहरे ने जीएसटी में टीडीएस के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यदि कोई विभाग माल/सेवा की आपूर्ति करता है तो ऐसे विभाग को जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य होगा। कार्यशाला में ज्वाइंट कमिश्नर एके जैन, डिप्टी कमिश्नर पीडी गुप्ता, एसपी मलिक, वरिष्ठ कोषाधिकारी एसके गौतम सहित विभिन्न विभागों के आहरण वितरण अधिकारी उपस्थित रहे।