अवैध रेत खनन करने पर लगेगा जुर्माना
शामली। जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने कहा कि यमुना नदी में पट्टाधारक नियमों के अनुसार ही रेत खनन करें। यदि नियमों के विपरीत खनन पाया जाएगा, तो जुर्माना वसूला जाएगा।
बृहस्पतिवार को शामली कलक्ट्रेट में खनन विभाग की बैठक हुई, जिसमें यमुना नदी से खनन के पट्टाधारकों को भी बुलाया गया। इस दौरान जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने खनन की नियमावली से पट्टाधारकों को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि पट्टा धारक रेत खनन के नियमों का कड़ाई से पालन करें। सीसीटीवी लगवाएं तथा प्रत्येक वाहन को ऑनलाइन खनन प्रपत्र जारी करें। उन्होंने निर्देश दिया कि खनन के रेत की वाहनों में ओवरलोडिंग न की जाए। क्योंकि ओवरलोड वाहनों की वजह से सड़कें खराब होती हैं। साथ ही खनन प्वाइंटों पर सीसीटीवी लगवाने का निर्देश भी दिया गया। उन्होंने रेत खनन पट्टाधारकों की समस्याएं भी सुनीं और समस्याओं के समाधान के लिए शासन को पत्र लिखने का आश्वासन दिया। बैठक में अपर जिलाधिकारी केबी सिंह, उपजिलाधिकारी सुरजीत सिंह, सीओ सिटी अशोक कुमार सिंह, खान अधिकारी ब्रजेश कुमार गौतम सहित विभिन्न पट्टाधारक भी मौजूद रहे।