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1लाख 42 हजार 771 रुपये का बिजली बिल निरस्त

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अधिशासी अभियंता पर लगाया छह हजार रुपये का जुर्माना
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शामली। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम ने बिजली विभाग के विद्युत वितरण खंड प्रथम व द्वितीय के अधिशासी अभियंता पर मात्र छह हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। पीड़ित के पिता के नाम भेजे गए एक लाख 42 हजार 771 रुपये के बिल को निरस्त कर दिया है।
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जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम में ऊन ब्लाक के लव्वादाऊदपुर निवासी संतकुमार ने विद्युत वितरण खंड प्रथम, द्वितीय के अधिशासी अभियंता को आरोपी बनाकर एक वाद दायर करके अवगत कराया था कि विद्युत विभाग ने उसके पिता के नाम 1लाख 42 हजार 771 रुपये बिजली बिल जारी कर दिया था। पीडित ने एक लाख 42 हजार 771 रुपये के बिल को निरस्त करने व मानसिक क्षति के रूप में एक लाख रुपये फसल सूखने की क्षति पूर्ति हेतु 50 हजार रुपये, क्षतिपूर्ति के लिए बीस हजार रुपये, अधिवक्ता शुल्क 10हजार रुपये दिलाए जाने का अनुरोध किया गया था। फोरम में पीड़ित के वाद को स्वीकार करते सुनवाई की। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम के चेयरमैन एसकेएस यादव व सदस्य श्रवण कुमार ने सुनवाई करते हुए बिजली वितरण खंड के प्रथम व द्वितीय खंड के अधिशासी अभियंता पर छह हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
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