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सोशल मीडिया एकाउंट की भी जानकारी देंगे प्रत्याशी

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शामली।
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कैराना उपचुनाव के मद्देनजर नामांकन पत्र दाखिल करने का समय शुरू हो चुका है। चुनाव आयोग के आदेश पर पुलिस-प्रशासन ने नामांकन दाखिल करने वाले प्रत्याशियों के लिए गाइड लाइन जारी कर नियमों का पालन करने की सख्त हिदायत दी है। इस बार प्रत्याशियों को नामांकन पत्र में अपने सोशल मीडिया एकाउंट की भी जानकारी देनी होगी।
कैराना लोकसभा सीट पर उपचुनाव की तारीख जारी हो चुकी है। तीन मई से नामांकन पत्र दाखिल करने का समय शुुरू हो गया है। दस मई तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। इस संबंध में बृहस्पतिवार को चुनाव आयोग के आदेश पर पुलिस-प्रशासन ने नामांकन पत्र दाखिल करते समय प्रत्याशियों की सीमा भी तय कर दी है। एएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि कोई भी प्रत्याशी काफिला लेकर नामांकन स्थल पर नहीं आएगा। केवल तीन ही गाड़ियां नामांकन स्थल पर लाई जा सकेंगी और वो भी सौ मीटर की दूरी पर ही रोक दी जाएंगी। कलक्ट्रेट के अंदर नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए प्रत्याशी, प्रस्तावक और अधिवक्ता सहित कुल पांच ही लोग जाएंगे।
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नामांकन स्थल के अंदर किसी भी प्रकार का मोबाइल, कैमरा नहीं ला सकेंगे और शस्त्र पर भी पाबंदी रहेगी। इसके अलावा प्रत्याशी को प्रपत्र 26 में मोबाइल नंबर, ई-मेल और सोशल मीडिया एकाउंट का भी जिक्र करना पड़ेगा। एक प्रत्याशी अधिकतम चार ही नामांकन पत्र दाखिल कर सकेगा। वह भी एक ही बार दाखिल करना होगा और यदि चुनाव लड़े तो 70 लाख से अधिक का खर्च नहीं कर सकेंगे। एएसपी ने बताया कि चुनाव आयोग के आदेशों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। यदि कोई प्रत्याशी इन नियमों को तोड़ता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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