शामली। उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद द्वारा संचालित प्राविधिक शिक्षा में प्रवेश के लिए योजना के तहत पंजीकृत अधिष्ठान और औद्योगिक कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों के बच्चों को आर्थिक सहायता मिलेगी।
श्रम प्रवर्तन अधिकारी मधु प्रभा ने बताया कि आर्थिक सहायता उन श्रमिकों के बच्चों को मिलेगी जिनका कुल मासिक वेतन तथा महंगाई भत्ता मिलाकर 15 हजार रुपये से अधिक न हो। श्रमिकों के माता पिता कारखाने में कम से कम छह माह लगातार नियमित सेवा की हो और प्रार्थना पत्र देते समय भी सेवारत हों। सभी लाभार्थियों के बच्चों का खाता किसी भी राष्ट्रीय कृत बैक में होना अनिवार्य है। आर्थिक सहायता की राशि प्राप्त करने के लिए आवेदनपत्र का प्रपत्र श्रम कल्याण आयुक्त और श्रम आयुक्त उत्तर प्रदेश जीटी रोड कानपुर, श्रमायुक्त संगठन उत्तर प्रदेश के आधीन सभी क्षेत्रीय अपर, उप सहायक श्रम आयुक्त कार्यालयों से प्राप्त किया जा सकता है। नया आवेदन प्रपत्र का प्रारूप श्रमायुक्त संगठन उत्तर प्रदेश की वेबसाइट यूपी लेबर गॉव इन पर उपलब्ध है। आवेदन पत्रों को भरकर क्षेत्रीय अपर, उप सहायक श्रमायुक्त कार्यालय में जमा कराए जाएंगे। श्रम कल्याण उत्तर प्रदेश कानपुर कार्यालय में सीधे यदि कोई आवेदन कर्ता आवेदन करता है उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन की तिथि 30 सितंबर है।