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बैनामा कराने से पूर्व कराना होगा ऑनलाइन पंजीकरण

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बैनामा कराने से पूर्व कराना होगा ऑनलाइन पंजीकरण
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शामली। संपत्ति के बैनामे कराने की व्यवस्था पांच दिसंबर से ऑनलाइन होने जा रही है। अब बैनामा कराने से पहले ऑनलाइन पंजीकरण करना अनिवार्य होगा, जिसमें संपत्ति खरीदने, बेचने वाले के बारे में जानकारी के साथ ही संपत्ति का पूरा ब्योरा दर्ज करना होगा। ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट मिलने के बाद ही रजिस्ट्री दफ्तर में बैनामा दाखिल किया जा सकेगा।
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इस संबंध में बुधवार को ही नोएडा से आए उपनिबंधक वीरसैन ने बैनामा लेखकों को प्रशिक्षण भी दिया। उन्होंने बताया कि बैनामा कराने से पूर्व ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करानी होगी। उसमें ब्योरा दर्ज कराने के साथ ही बैनामा फीड भी करना होगा। इसके बाद ही रजिस्ट्री दफ्तर में उपनिबंधक के समक्ष बैनामा प्रस्तुत किया जाएगा। उपनिबंधक वीरसैन ने बताया कि अभी तक भूमि, मकान, दुकान संबंधी संपत्ति का बैनामा कराने के लिए संपत्ति का स्टांप खरीद कर दस्तावेज लेखकों द्वारा क्रेता विक्रेताओं के कागजों की औपचारिकता पूरी करने के बाद उपनिबंधक के सामने पेश किया जाता था। पांच दिसंबर से बैनामा कराने के लिए नई व्यवस्था लागू हो जाएगी। इस दौरान कैराना दस्तावेज लेखक संघ के सचिव मामचंद चौहान ने दस्तावेज लेखकों की समस्याएं भी रखीं। इस मौके पर कैराना के उपनिबधक सतीशचंद पाल और शामली के उपनिबंधक कार्यालय के अधिकारी मौजूद रहे।
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