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जिला उपभोक्ता फोरम ने जुर्माना लगाया

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मोबाइल कंपनी के प्रबंधक और विक्रेता पर लगाया जुर्माना
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शामली। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम ने मोबाइल फोन कंपनी के प्रबंधक और शामली निवासी मोबाइल विक्रेता पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
शामली क्षेत्र के आदमपुर गांव निवासी सतेेंद्र कुमार ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम में वाद दायर किया था। उसमें बताया था कि शामली में हनुमान टीला रोड स्थित उपकार मोबाइल के प्रोपराइटर से 16 अक्तूबर 2015 को पेनासोनिक कंपनी का मोबाइल फोन छह हजार रुपये में खरीदा था, जिसकी एक साल की गारंटी दी गई थी। मोबाइल कुछ समय तक सही चला। इसके बाद उसमें बैटरी चार्जिग संबंधी खराबी आनी शुरू हो गई। मोबाइल विक्रेता से इसकी शिकायत की, तो उन्होंने मुजफ्फरनगर के अधिकृत सर्विस सेंटर अंसारी मोबाइल गैलरी भेज दिया, लेकिन मोबाइल फोन फिर भी ठीक नहीं हो सका। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष एसकेएस यादव और सदस्य श्रवण कुमार ने मामले की सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि पीड़ित को उसी रेंज का नया मोबाइल फोन या खरीदे गए फोन की कीमत लौटाई जाए। इसके अलावा वाद व्यय दो हजार रुपये और मानसिक क्षति पूर्ति के तीन हजार रुपये सहित कुल पांच हजार रुपये आदेश से 30 दिन के भीतर देने होंगे।
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