शामली। जिला निर्वाचन अधिकारी अखिलेश कुमार सिंह ने बताया कि व्यवसाय और औद्योगिक उपक्रम या अन्य किसी भी प्रतिष्ठान पर कार्यरत कर्मचारी और श्रमिकों को लोकसभा चुनाव के लिए होने वाले मतदान के दिन सवेतन अवकाश दिया जाएगा। यदि कोई नियोक्ता या व्यापार स्वामी इसका उल्लंघन करता है तो उसे जुर्माने के साथ दंडित किया जाएगा। यह जुर्माना अधिकतम 500 रुपये हो सकता है।