शामली। आरके पीजी कॉलेज के प्रोफेसर डॉ. ओमकार सिंह ने जनवरी में कॉलेज कार्यवाहक प्राचार्य की नियुक्ति को चुनौती देते हुए यूनिवर्सिटी में प्रत्यावेदन जमा किया था। जिसके बाद कुलपति ने प्राचार्य द्वारा अर्हता पूरी न करने पर उन्हें हटाने के निर्देश दिए हैं।
झिंझाना रोड स्थित आरके पीजी कॉलेज में पिछले दो सत्र से डॉ. अरविंद कुमार कार्यवाहक प्राचार्य पद पर कार्यरत हैं। कॉलेज के प्रोफेसर डॉ. ओमकार सिंह ने जनवरी माह में प्राचार्य की नियुक्ति योग्यता के आधार पर न होना बताते हुए विश्वविद्यालय में प्रत्यावेदन भेजा था। जिसके बाद यूनिवर्सिटी के कुलपति ने मामले से संबंधित पक्षकारों को अपना पक्ष रखने के लिए सुनवाई के लिए तीन मार्च को यूनिवर्सिटी में बुलाया था। निर्धारित की गई तिथि पर डॉ. ओमकार सिंह न्यूनतम 400 एपीआई के सापेक्ष 756 एपीआई स्कोर के साक्ष्यों सहित उपस्थित हुए, लेकिन दूसरा पक्ष उपस्थित नहीं हुआ। जिसके बाद कुलपति ने दूसरा मौका देते हुए 12 मार्च को सुनवाई के लिए बुलाया। जिसके बाद कार्यवाहक प्राचार्य और प्रबंध समिति सचिव ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया। उन्होंने अपना और किसी भी शिक्षक का एपीआई कार्ड प्रस्तुत नहीं किया।
जिसके बाद कुलपति ने निर्णय लिया कि डॉ. ओमकार सिंह विश्वविद्यालय की प्रथम नियमावली के परिनियम 11.3.3 में वर्णित पूर्ण अर्हता रखने के चलते कार्यवाहक प्राचार्य पद के लिए अर्ह और वरिष्ठतम योग्य शिक्षक है। जबकि डॉ. अरविंद कुमार के द्वारा एपीआई स्कोर नहीं रखने के कारण प्राचार्य पद के लिए अर्ह नहीं है। कुलपति एनके तनेजा ने 14 मई को कॉलेज प्रबंध समिति सचिव उमेश कुमार को आदेश की कापी भेजते हुए जल्द से जल्द कृषि वनस्पति विज्ञान विभाग के एसोसियेट प्रोफेसर डॉ. ओमकार सिंह को कार्यवाहक प्राचार्य का कार्यभार ग्रहण कराते हुए अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराने के निर्देश दिए।
इस विषय में मार्च माह में यूनिवर्सिटी में सुनवाई हुई थी। अभी तक मुझे इस विषय में आदेश की कोई प्रति प्राप्त नहीं हुई है। - डॉ. अरविंद कुमार, कार्यवाहक प्राचार्य, आरके पीजी कालेज