शाहजहांपुर। अब बगैर किसान पहचान पत्र के कृषकों से क्रय केंद्र पर गेहूं की खरीद होगी।
शासन से क्रय केंद्रों पर गेहूं बिक्री पर किसान पहचान पत्र अनिवार्य किया गया था। जिला खाद्य विपणन अधिकारी राकेश मोहन पांडेय ने बताया कि अब किसानों को गेहूं विक्रय के लिए किसान पहचान पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। शासन ने इसकी अनिवार्यता का समाप्त कर दी है।
किसान क्रय केंद्र पर पंजीयन प्रपत्र, खसरा, खतौनी, आधार कार्ड लेकर गेहूं की तौल कराने पहुंचें। उन्होंने सभी केंद्र प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि किसानों को इस बात से अवगत कराएं। संवाद