शाहजहांपुर। नाबालिग छात्रा को अपने घर लाकर दुष्कर्म करने के दोषी स्कूल वैन चालक को अदालत ने 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर 45 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
कांट थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने चार नवंबर 2024 को पुलिस को तहरीर दी थी। उन्होंने बताया था कि उसकी करीब 15 वर्षीय बेटी क्षेत्र के एक विद्यालय में कक्षा आठ में पढ़ती थी और रोजाना वैन से स्कूल आती-जाती थी। वैन चालक शिवांशु बेटी को घर से स्कूल ले जाने के बजाय बहला-फुसलाकर अपने घर ले गया। वहां उसे एक कमरे में बंद कर उसके साथ दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी।
पीड़िता ने घटना की जानकारी अपने पिता को दी। इसके बाद पिता ने थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू की। विवेचना के बाद आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) नुसरत खान ने आरोपी शिवांशु को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 45 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।