शाहजहांपुर। दो अफीम तस्करों को अदालत ने पांच-पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
कटरा थाने की पुलिस ने दो किलो अफीम के साथ पंजाब के तरनतारन जिले के थाना खागडा क्षेत्र के गांव माडी मेघा के रहने वाले गुरलाल सिंह और बरेली के फतेहगंज पूर्वी के गांव शिवपुरी रघौली के निवासी मुबारिक को गिरफ्तार किया था। उनके पास से पुलिस को दो किला अफीम बरामद हुई थी। पुलिस ने दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की।
विवेचना के बाद एनडीपीएस एक्ट में आरोपपत्र अदालत भेजा। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और साक्ष्यों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश-07 ने मुबारिक और गुरलाल को पांच-पांच वर्ष के कारावास की सजा से दंडित किया। संवाद