शाहजहांपुर। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत शाहजहांपुर पुलिस ने दो दोषियों को गैंगस्टर अधिनियम में सजा दिलाई है। न्यायालय ने दोनों को पांच-पांच वर्ष के कारावास और 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
सजा पाने वाले दोषियों में इरशाद पुत्र आश मोहम्मद उर्फ आशू शामिल है। वह रुकनपुर, थाना भावनपुर, मेरठ का निवासी है। दूसरा दोषी शाहने आलम है। वह कुम्हेड़ा, थाना काकरोली, मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। उन दोनों के खिलाफ कटरा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। दोनों पर लूट, डकैती और हत्या जैसे गंभीर अपराधों से समाज में भय फैलाने का आरोप था। उन्होंने आपराधिक कृत्यों से अवैध रूप से चल-अचल संपत्ति भी अर्जित की थी। गवाहों के बयानात और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय एडीजे-05 ने दोषियों को पांच-पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। संवाद