जुर्माना किया गया तय
उपकृषि निदेशक पुरुषोत्तम मिश्रा ने बताया कि पराली जलाने पर अब दो एकड़ जमीन पर पांच हजार रुपये, दो से पांच एकड़ तक 10 हजार रुपये, पांच एकड़ से अधिक जमीन होने पर 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही विधिक कार्रवाई करते हुए बिना एसएमएस कंबाइनों के चलाने पर सीज किए जाएगा। जो कृषक पराली जलाएंगे, उनको मिलने वाले समस्त सरकारी लाभों को रोके जाने की कार्रवाई करने के निर्देश डीएम ने संबंधित अधिकारियों को दिए हैं।
वर्ष 2022 में प्रदेश में शाहजहांपुर रहा था पहले स्थान पर
वर्ष 2022 में जिले में 327 पराली जलाने की घटनाएं जिले में हुईं थीं। पराली जलाने के मामले में जनपद प्रदेश में पहले नंबर पर रहा था। इससे जनपद की काफी किरकिरी हुई थी। इसके बाद से प्रशासन ने सख्ती करनी शुरू की तो पराली जलाने की घटनाओं में कमी आई थी।