शाहजहांपुर। गैंगस्टर एक्ट के तहत दोषी पाए गए दो अपराधियों को अदालत ने दो वर्ष 11 माह 24 दिन के कारावास की सजा सुनाई है। 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
2017 में थाना रामचंद्र मिशन में अजयपाल निवासी दिलावरपुर भटकला, विष्णु दयाल निवासी ग्राम रसूलपुर चठिया, थाना सिंधौली के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। ये दोनों लोग संगठित गिरोह बनाकर हिंसा, अपहरण, फिरौती, हत्या जैसे गंभीर अपराध कर भौतिक व आर्थिक लाभ लेते थे। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश-05 ने अजयपाल और विष्णु दयाल को दो वर्ष 11 माह 24 दिन के कारावास की सजा सुनाई। संवाद