शाहजहांपुर। गैंगस्टर एक्ट के दो दोषियों को अदालत ने चार-चार वर्ष कारावास की सजा सुनाई है।
तिलहर थाने के एसएसआई राकेश चंद्र शर्मा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 30 नवंबर 2003 को वह टीम के साथ गश्त पर थे। भ्रमण के दौरान ज्ञात हुआ कि हीरालाल निवासी सिकरापुर थाना कांट और उसका साथी गुड्डू निवासी कुतुबनगर थाना शाहबाद, हरदोई अभ्यस्त अपराधी हैं। हीरालाल अपना एक संगठित गिरोह चलाता है। गिरोह आर्थिक लाभ के लिए लूट आदि जैसे जघन्य अपराध करता है।
इस गिरोह के क्रियाकलापों से क्षेत्र की जनता बुरी तरह त्रस्त है। इस गिरोह के खिलाफ कोई भी व्यक्ति गवाही देने या कुछ भी लिखाने का साहस नहीं जुटा पाता है। पुलिस ने हीरालाल और गुड्डू के खिलाफ गैंगस्टर अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज की। पुुलिस ने दोनों के खिलाफ आरोपपत्र अदालत भेजा।
अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और साक्ष्यों के आधार पर विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट अनुराधा पुंडीर ने हीरालाल और गुड्डू को चार-चार वर्ष कारावास की सजा सुनाई।
नाबालिग से छेड़खानी में चार वर्ष की कैद
शाहजहांपुर। अदालत ने 11 वर्ष की लड़की से छेड़खानी के दोषी को चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
एक व्यक्ति ने रोजा थाने में तहरीर देकर बताया कि 23 अक्तूबर 2020 की सुबह उसकी 11 वर्षीय बेटी प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने जा रही थी। रास्ते में राजा ने अपने मकान के सामने बेटी को दबोच लिया। बेटी चिल्लाई और किसी तरह से छूटकर घर आई और मां को सारी बात बताई। पुलिस ने छेड़खानी और पॉक्सो एक्ट के तहत राजा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और साक्ष्यों के आधार पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मनोज कुमार सिद्धू ने राजा को चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। संवाद