शाहजहांपुर। बुजुर्ग का अपहरण कर मारपीट करने के मामले में अदालत ने दो भाइयों समेत तीन दोषियों को दस-दस वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों पर 35-35 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
एडीजीसी श्रीपाल वर्मा ने बताया कि निगोही थाना क्षेत्र के लधौला गांव के रहने वाले राजेंद्र ने पुलिस को तहरीर दी। बताया कि उसके पिता श्रीराम और परिवार के साथ वह हमजापुर चौराहे के पास राजेंद्र के मकान में किराये पर रहता है। उसके पिता की उसके गांव के प्रेमपाल सिंह, रामू सिंह उसके भाई सुनील सिंह तथा सोनू सिंह से जमीन का मुकदमा चल रहा है। इस वजह से प्रेमपाल सिंह आदि उसके पिता से रंजिश मानते हैं।
27 फरवरी 2013 को राजेंद्र और उसका भाई गंगासरन व पिता श्रीराम हमजापुर चौराहे पर अपने फल के ठेले पर जा रहे थे। तभी भारत मशीनरी स्टोर के सामने प्रेमपाल, रामू, सुनील, सोनू बंदूक व तमंचा लेकर आए और धमकाते हुए मारपीट करने लगे।
पिता को बाइक पर बैठाकर पुवायां की ओर ले गए। हमलावरों के साथ सेहरामऊ दक्षिणी के गांव पिलावलपुर का बब्बन सिंह भी था। वे लोग श्रीराम को लेकर बिहारीपुर में गन्ने के खेत में गए और उन्हें जमकर पीटा। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर प्रेमपाल सिंह, रामू सिंह और उसके भाई सुनील सिंह के खिलाफ आरोपपत्र अदालत भेजा।
अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और साक्ष्यों के आधार पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार श्रीवास्तव ने प्रेमपाल, रामू और सुनील सिंह को दस-दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।