फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Shahjahanpur News: सगे भाइयों समेत तीन दोषियों को छह-छह वर्ष के कारावास की सजा

Thu, 29 Aug 2024 04:58 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर
विज्ञापन
विज्ञापन
शाहजहांपुर। नवम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्रमोहन चतुर्वेदी ने गंभीर चोट पहुंचाने के एक मुकदमे में दो सगे भाइयों समेत तीन दोषियों को छह-छह वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। दोषियों पर छह-छह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
विज्ञापन


रोजा थाना क्षेत्र के गांव हथौड़ा बुजुर्ग निवासी रानी देवी ने तहरीर देकर बताया था, 18 दिसंबर 2020 को वह और उनकी बेटी दरवाजे के सामने धुलाई कर रहीं थीं। तभी आदिल, जासिम और कासिम आ गए और पानी फैलाने का आरोप लगाते हुए गालियां देने लगे।

विरोध करने पर उन लोगों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में उनकी बहन किरन व बेटी ज्योति गंभीर रूप से घायल हो गईं। रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के बाद आदिल, जासिम और कासिम के खिलाफ आरोप पत्र अदालत भेजा गया। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और साक्ष्यों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश ने जासिम, उसके भाई कासिम और आदिल को छह-छह वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें