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Shahjahanpur News: हिस्ट्रीशीटर रमजान अली समेत तीन दोषियों को पांच-पांच वर्ष की कैद

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शाहजहांपुर। हिस्ट्रीशीटर रमजान अली और उसके दो साथियों को अदालत ने गैंगस्टर एक्ट में पांच-पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
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थाना सिंधौली के एसएसआई रामनरेश यादव ने 19 जुलाई 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि वह थाना क्षेत्र के अपराध और अपराधियों के बारे में भली-भांति अवगत हैं। थाना क्षेत्र में भटपुरा रसूलपुर गांव का गैंग प्रमुख रमजान अली अपने संगठित गैंग के साथ अपराध जगत में सक्रिय है।
इस गैंग में पीलीभीत के बिलसंडा के मोहल्ला नूरी मस्जिद का शमीम, भटपुरा रसूलपुर का पप्पू सक्रिय हैं। गैंग सरकारी कर्मचारियों के साथ मारपीट कर सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने, प्राणघातक हमले समेत अन्य अपराध करता है। इनके भय के कारण कोई भी इनके खिलाफ गवाही देने का साहस नहीं करता।
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रमजान अली और शमीम पर कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने रमजान, पप्पू और शमीम के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया। विवेचना के बाद चार्जशीट अदालत भेजी गई। न्यायालय विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट ने रमजान अली, पप्पू और शमीम को पांच-पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
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