शाहजहांपुर। मादक पदार्थों की तस्करी व ट्रेन में चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले चार दोषियों को न्यायालय ने कारावास व अर्थदंड से दंडित किया। एडीजे तस्करी के दोषियों को तीन-तीन वर्ष व चोरी के दोषी को एक साल की सजा सुनाई।
इंस्पेक्टर जीआरपी रेहान अहमद ने बताया कि उपनिरीक्षक टीकम सिंह ने 26 जून 2019 को मोहम्मद आसीन निवासी ग्राम हरगांव थाना पीपरा टांडा जिला पलामू झारखंड को चार किलो 700 ग्राम अफीम डोडा चूर्ण के साथ पकड़ा था। उसके साथी टीपू अली के पास से छह किलो 200 ग्राम व इमरोज के पास से आठ किलो 600 ग्राम अफीम डोडा चूर्ण बरामद हुआ था। पुलिस ने आरोपपत्र को न्यायालय में दाखिल किया। एडीजे कोर्ट नंबर 15 में मुकदमे की जीआरपी की प्रभावी पैरवी के बाद फैसला सुनाया गया। न्यायाधीश ने दोषियों को तीन-तीन साल के कारावास व दस-दस हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। इसके अतिरिक्त छह दिसंबर 2022 को हरदोई जिले के थाना सुरसा के गांव सुबापुरवा निवासी रामचंद्र ने मोबाइल चोरी का आरोप लगाते हुए वीरपाल निवासी सहोरा थाना मूसाझाग जिला बदायूं के खिलाफ केस दर्ज कराया था। एडीजे कोर्ट नंबर 11 से दोषी को एक वर्ष दो माह 25 दिन की साधारण कारावास व एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।