शाहजहांपुर। नगर पालिका ने पाइप लाइन न पड़ी होने के बावजूद जलकर के लिए नोटिस भेज दिया। इस पर स्थायी लोक अदालत में याचिका दायर करने पर केवल जल के उपभोग के समय का ही कर लिए जाने का आदेश दिया गया है।
शहर की बृजविहार काॅलोनी निवासी नरेश चंद्र तिवारी ने बताया कि 2014 तक उनके घर के आसपास नगर पालिका की ओर से पानी की पाइपलाइन नहीं डाली गई थी। 2005 में तत्कालीन जलकर अधिकारी ने आपत्ति को सही मानते हुए उन लोगों को जलकर से मुक्त कर दिया था। इसके बावजूद नगर निगम की ओर से जलकर का नोटिस भेज दिया गया।
इस संबंध में उन्होंने लोक अदालत में अपील दायर की। मामले में न्यायालय ने 2005 से 2014 तक का जलकर निरस्त कर दिया। अदालत ने 2014 के बाद से कर की गणना कर अदा करने के लिए आदेशित किया है। नगर आयुक्त डॉ. बिपिन मिश्रा ने बताया कि अदालत के आदेश का पालन किया जाएगा। संवाद