शाहजहांपुर। अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट शिवकुमार तृतीय ने किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष के कारावास की सजा से दंडित किया है।
परौर थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि 28-29 मई 2020 की रात दो बजे एक किशोर उसके घर से नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर ले गए। लड़की घर में रखे 30 हजार रुपये व तमाम जेवरात भी ले गई।
लड़की को ले जाते हुए गांव के कुछ लोगों ने देखा भी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू की। आरोप पत्र न्यायालय भेजा। विवेचना में पीड़िता गर्भवती मिली व चिकित्सीय परीक्षण में आयु 17 वर्ष मिली। न्यायालय में गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश ने दोषी को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। संवाद