शाहजहांपुर। अपहरण और दुष्कर्म के मुकदमे में अदालत ने दोषी को दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
कलान थाना क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति ने तहरीर देकर बताया था कि 22 फरवरी 2013 को उसकी 15 और 13 वर्ष की दो बेटियां खेत में आलू खोदने गईं थीं। वह खेत से किसी काम से घर चला आया। तभी ओवेंद्र और उसका भाई धर्मेंद्र तथा जैतीपुर के विलाह गांव निवासी भूपेंद्र उसकी दोनों लड़कियों को बहलाफुसलाकर लेकर चले गए।
पुलिस ने ओवेंद्र, धर्मेंद्र और भूपेंद्र के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। पुलिस ने लड़कियों को तलाशा और उनके बयान दर्ज कराए। विवेचना में निर्भान सिंह का नाम भी सामने आया। पुलिस ने उसके खिलाफ आईपीसी की दुष्कर्म, अपहरण आदि धाराओं में आरोपपत्र अदालत भेजा। त्वरित न्यायालय प्रथम के अपर सत्र न्यायाधीश कृष्णलीला यादव ने निर्भान सिंह को दुष्कर्म में दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।