शाहजहांपुर। किशोरी के आत्महत्या किए जाने के मामले में आरोपी ताई राजेश्वरी देवी को सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार पांडेय ने जमानत दे दी है। अदालत ने एक लाख रुपये के स्वबंधपत्र और समान धनराशि के दो प्रतिभू दाखिल करने की शर्त पर रिहाई के आदेश दिए हैं।
कोतवाली क्षेत्र निवासी राजेश्वरी देवी पर आरोप था कि उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर यशी शर्मा उर्फ नव्या पर मोबाइल चोरी का आरोप लगाया और उसे बदनाम व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। 24 सितंबर को यशी ने फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली थी। मामले में 25 सितंबर को रिपोर्ट दर्ज हुई थी। वह तीन अक्तूबर से जेल में थी। अदालत ने विभिन्न कारणों को ध्यान में रखते हुए गवाहों को प्रभावित नहीं करने और प्रत्येक सुनवाई पर उपस्थित रहने समेत अन्य शर्तों के साथ जमानत मंजूर की। संवाद