सूचना अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गईं सूचनाएं समय से उपलब्ध नहीं कराने पर राज्य सूचना आयोग ने पॉवर कारपोरेशन के एक्सईएन सिटी को तलब किया है। उन्हें आयोग के सचिव ने अपना पक्ष रखने के लिए नौ अप्रैल को उपस्थित होने का निर्देश दिया है।
हाइड्रो इलेक्ट्रिक इंपलाइज यूनियन से जुड़े बहादुरपुरा निवासी कर्मचारी नेता रामविलास ने गत वर्ष जून में आरटीआई के तहत दो आवेदन प्रस्तुत करके कई सब स्टेशनों के प्रभारी जेई को एडवांस भुगतान की गई धनराशि, ठेकेदारों को किए गए भुगतान और गैरहाजिर कर्मचारियों की ऐवजी में काम करने वाले स्टाफ का विवरण मांगा था।
पदेन जन सूचना अधिकारी एवं एक्सईएन से उत्तर नहीं मिलने पर उन्होंने राज्य सूचना आयोग में अपीलें दायर कीं। दोनों मामलों की सुनवाई के बाद आयोग ने एक्सईएन को तलब करने का आदेश जारी कर दिया।