दोषियों पर जुर्माना भी लगाया गया
पुलिस ने छह हमलावरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना की। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश नेहा आनंद ने बुधवार को ओमपाल, सोनू उर्फ अनुज, अमित उर्फ झुन्नी, अजय उर्फ दीपू, प्रमोद और सर्वेश उर्फ समरपाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषियों पर दो लाख दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।