सिंधौली थाना क्षेत्र की एक किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने और दुराचार करने के आरोप में दोषी पाए गए आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश प्रतिमा श्रीवास्तव ने सोमवार को अपना फैसला सुना दिया। आरोपी को सात वर्ष कारावास और 45 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। यह घटना नौ दिसंबर 2013 में को हुई थी। वादी की 16 वर्षीय पुत्री को उसके गांव का नरेंद्र बहलाकर फुसलाकर ले गया था। 24 दिसंबर 2013 को पुलिस ने अपहृता को बरामद कर उसका चिकित्सीय परीक्षण कराया। इसके बाद आरोपी के विरुद्ध धारा 363, 366, 376 के अंतर्गत आरोप पत्र अदालत भेजा गया। सरकारी वकील उमेश गुर्जर ने दोषी के विरुद्ध छह गवाह सुनवाई के दौरान पेश किए थे।