शाहजहांपुर। किशोरी से छेड़खानी में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो सुदीप कुमार जायसवाल ने दोषी को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
सिंधौली थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराकर बताया था कि एक सितंबर 2017 को उसकी बड़ी बेटी दोपहर में शौच के लिए गांव के बाहर खेत पर गई थी। तभी अजय ने बेटी से गन्ने के खेत में छेड़खानी की। उसकी चीख-पुकार सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे तो अजय जातिसूचक गालीगलौज करते हुए मौके से भाग गया।
पुलिस ने पॉक्सो और एससी-एसटी एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली। साक्ष्यों के आधार पर विशेष न्यायाधीश ने अजय को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। संवाद