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Shahjahanpur News: पुलिस बल पर फायरिंग के दोषी को आठ वर्ष के कारावास की सजा

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शाहजहांपुर। अपहरण कर ले जा रहे युवक को छुड़ाने के दौरान पुलिस बल पर फायरिंग करने के दोषी को अपर सत्र न्यायाधीश चंद्रमोहन चतुर्वेदी ने आठ वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
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रोजा थाना प्रभारी केके वर्मा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 19 फरवरी 2016 को वह पुलिस बल के साथ गश्त पर निकले हुए थे। उसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि अंकित पाल के अपहरणकर्ता काले रंग के वाहन से पीडब्ल्यूडी तिराहा होते हुए पीलीभीत जा रहे हैं। पुलिस ने तिराहे पर घेराबंदी कर दी। तभी पेट्रोल पंप की ओर से एक वाहन आता दिखाई दिया।
पुलिस वालों ने बैरियर लगाकर वाहन को रोक लिया। तभी गाड़ी से उतरकर लोग पेट्रोल पंप की ओर भागे। पुलिस ने पीछा करने का प्रयास किया तो उन लोगों ने जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। पुलिस ने किसी तरह एक व्यक्ति को पकड़ लिया। अन्य तीन लोग भाग गए। गाड़ी में बैठे दो लोगों को पुलिस ने नीचे उतारा। इनमें से एक व्यक्ति की शिनाख्त अंकित के रूप में उसके पिता रामकृपाल ने की।
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पकड़े गए दोनों लोगों में से एक ने अपना नाम मनोज कुमार शुक्ला निवासी 26 न्यू चर्च कॉलोनी, रोजा और दूसरे ने अपना नाम ओमप्रकाश उर्फ मुल्ला निवासी रजौआ गांव बताया। मनोज की जेब से तमंचा और ओमप्रकाश की जेब से चाकू बरामद हुआ। भागे गए लोगों के नाम अमरपाल निवासी रसूलपुर भिड़ाई गांव, थाना क्षेत्र रोजा, शेर सिंह उर्फ शेर खां और शिवा निवासी रेती के रूप में सामने आए।
पकड़े गए लोगों ने बताया कि फिरौती के लिए 17 फरवरी 2016 को अंकित का अपहरण किया था। उसको वे लोग पीलीभीत ले जा रहे थे। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और साक्ष्यों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश ने मनोज कुमार शुक्ला को आठ वर्ष के कारावास की सजा से दंडित किया।
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