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Shahjahanpur News: नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के दो दोषियों को उम्रकैद, कोर्ट ने 80 दिन में सुनाई सजा

Fri, 29 Aug 2025 12:19 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहांपुर

सार

शाहजहांपुर में कोर्ट ने नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने के दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने ट्रायल शुरू होने के बाद मुकदमे की सुनवाई 80 दिन में पूरी करते हुए बृहस्पतिवार को फैसला सुनाया।
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : ANI
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विस्तार
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शाहजहांपुर में कोचिंग पढ़ने जा रही नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के दो दोषियों को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने महज 80 दिन में दोषियों को दंडित किया है। एक नाबालिग आरोपी का केस किशोर न्यायालय में विचाराधीन है।

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रोजा थाना क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति ने तहरीर देकर बताया था कि उसकी 15 वर्षीय बेटी गुर्री गांव में कोचिंग पढ़ने जाती थी। 29 जनवरी 2025 की सुबह सात बजे वह कोचिंग पढ़ने जा रही थी। गांव के पास तसब्बर और एक बाल अपचारी ने उसे रोक लिया। उसे चाकू दिखाकर पास के जंगल में ले गए। वहां पर कुंवरपाल निवासी फकरगंज मिला। तीनों ने उसे जमीन पर गिरा दिया।

तसब्बर और बाल अपचारी ने बेटी से दुष्कर्म किया और उनके कहने पर कुंवरपाल ने वीडियो बनाया। शोर सुनकर वहां से निकल रहे एक व्यक्ति ने उसे बचाया। उन लोगों ने उस व्यक्ति को भी मारा-पीटा और चाकू लगाकर जबरदस्ती उससे भी पुत्री से संबंध बनवाए। उन लोगों ने वीडियो बना लिया। 

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तीन फरवरी को दर्ज हुई थी रिपोर्ट  
उन लोगों ने बेटी को धमकाया कि यदि कहीं शिकायत की तो जान से मार देंगे। भयभीत बेटी ने घटना के बारे में किसी को नहीं बताया। उन लोगों ने वीडियो वायरल कर दिया। इसके बाद उन लोगों को जानकारी हुई। पुलिस ने तीन फरवरी को रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की। बाल अपचारी के विरुद्ध किशोर न्यायालय में आरोपपत्र प्रेषित किया। 

कुंवरपाल और तसब्बर के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र भेजा। न्यायालय में नौ जून से तसब्बर और कुंवरपाल के खिलाफ आरोप विरचित किए गए। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और साक्ष्यों के आधार पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मनोज कुमार सिद्धू ने बृहस्पतिवार को तसब्बर और कुंवर पाल को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया।
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