तीन फरवरी को दर्ज हुई थी रिपोर्ट
उन लोगों ने बेटी को धमकाया कि यदि कहीं शिकायत की तो जान से मार देंगे। भयभीत बेटी ने घटना के बारे में किसी को नहीं बताया। उन लोगों ने वीडियो वायरल कर दिया। इसके बाद उन लोगों को जानकारी हुई। पुलिस ने तीन फरवरी को रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की। बाल अपचारी के विरुद्ध किशोर न्यायालय में आरोपपत्र प्रेषित किया।
कुंवरपाल और तसब्बर के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र भेजा। न्यायालय में नौ जून से तसब्बर और कुंवरपाल के खिलाफ आरोप विरचित किए गए। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और साक्ष्यों के आधार पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मनोज कुमार सिद्धू ने बृहस्पतिवार को तसब्बर और कुंवर पाल को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया।