शाहजहांपुर। जिला मजिस्ट्रेट धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-163 लागू कर दी है। यह आदेश 10 जून तक प्रभावी रहेगा। इसका उद्देश्य आगामी त्योहारों के दौरान सार्वजनिक शांति और व्यवस्था बनाए रखना है।
डीएम ने बताया कि यह धारा जनपद की सीमा के भीतर निवास करने वाले और आने-जाने वाले सभी व्यक्तियों पर लागू होगी। जनपद में 19 अप्रैल को परशुराम जयंती मनाई जाएगी। इसके बाद 25, 26 और 27 अप्रैल को होमगार्ड के पदों पर एनरोलमेंट-2025 की लिखित परीक्षा आयोजित होगी।
एक मई को बुद्ध पूर्णिमा है। तीन मई को प्रवक्ता परीक्षा-2025 होगी। 21 मई को लेखपाल मुख्य परीक्षा और 27 मई को बकरीद है। धारा 163 का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा-223 के तहत दंडनीय कार्रवाई की जाएगी। संवाद