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पूर्व प्रधान से गबन की गई राशि की वसूली के आदेश

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शाहजहांपुर। डीएम इंद्र विक्रम सिंह ने विकास खंड कांट की ग्राम पंचायत गोपालपुर ठठिउरा के पूर्व प्रधान श्रीराम वर्मा से 4.41 लाख रुपये की वसूली करने के आदेश दिए हैं। इस मामले में दोषी पाए गए तीन अन्य ग्राम पंचायत अधिकारियों से गबन की गई शेष 50 प्रतिशत धनराशि संबंधित बैंक शाखा के ग्राम निधि खाते में जमा कराने के आदेश डीएम के स्तर से पहले ही निर्गत हो चुके हैं।
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बता दें कि वर्ष 2010 से 2015 तक ग्राम प्रधान रहे श्रीराम वर्मा गत वर्ष जनवरी में डीएम के स्तर से गठित डीडीओ, जिला कृषि अधिकारी और ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के सहायक अभियंता की तीन सदस्यीय कमेटी द्वारा की गई जांच में आठ लाख 83 हजार 734 रुपये की शासकीय धनराशि के दुरुपयोग के दोषी पाए गए थे। डीएम ने पूर्व पारित आदेश में गबन की गई आधी धनराशि की वसूली पूर्व प्रधान से और शेष शासकीय धनराशि की वसूली उस समय तैनात रहे ग्राम पंचायत सचिव महेंद्र वर्मा, प्रतिपाल सिंह और रामनरेश शुक्ला से कराने के आदेश दिए थे।
डीएम ने गत 15 जनवरी को जारी पूर्व आदेश में गबन के आरोपियों को शासकीय धनराशि ग्राम निधि खाते में जमा करने के लिए सात दिन की मोहलत दी थी और ऐसा नहीं होने पर पूर्व प्रधान से उसकी वसूली भू राजस्व की तरह कराए जाने के निर्देश दिए थे। चूंकि, पूर्व प्रधान ने नियत अवधि में यह धनराशि जमा नहीं की। इसलिए जिला पंचायत राज अधिकारी की आख्या के आधार पर डीएम ने तहसीलदार सदर को पत्र जारी कर गबन के आरोपी पूर्व प्रधान से 441867 रुपये भू राजस्व की भांति वसूलकर कृत कार्रवाई से डीपीआरओ को अवगत कराने के निर्देश दिए हैं। संवाद
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