शाहजहांपुर। जनपद में बृहस्पतिवार से निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है जो कि दो अक्तूबर तक प्रभावी रहेगी।
जिला मजिस्ट्रेट धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि आगामी पर्वों, त्योहारों और विभिन्न परीक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए शांति, कानून-व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से निषेधाज्ञा लागू की गई है। आदेश के अनुसार सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना सार्वजनिक स्थानों पर सभा, जुलूस, धरना-प्रदर्शन आयोजित नहीं किए जा सकेंगे और धार्मिक आयोजनों के लिए पूर्वानुमति और निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा। उन्होंने जनसामान्य से जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों का पालन करते हुए शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने में जिला प्रशासन का सहयोग करने की अपील की। संवाद