शाहजहांपुर। द्वितीय फास्ट ट्रैक कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश नरेंद्रनाथ पांडेय ने दुष्कर्म के एक मुकदमे में दोषी को दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
कांट क्षेत्र की एक महिला ने 17 मार्च 2023 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराकर बताया था कि 27 दिसंबर 2022 की रात आठ बजे वह अपने घर में अकेली थी। संजीव उसके घर में घुस आया और उससे दुष्कर्म किया। इसके बाद वह धमकी देकर चला गया, जब पति घर आया तो उसने सारी बात बताई। पीड़िता के मुताबिक, संजीव काफी दबंग है और उस पर कई मुकदमे चल रहे हैं। पुलिस ने तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की। संजीव के खिलाफ आरोप पत्र अदालत भेजा।
अदालत में मुकदमा चलने के दौरान पांच गवाहों के बयानात और सरकारी वकील उमेशचंद्र अग्निहोत्री के तर्कों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने संजीव को दोषी माना। उसे दस वर्ष के कारावास और 35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।