शाहजहांपुर। पंचायत सहायकों पर करीब 12 लाख रुपये के गबन का आरोप लगा है। डीएम ने उन्हें 12 जून तक यह धनराशि ग्राम पंचायतों के ओएसआर खाते में जमा करने का निर्देश दिया है। ऐसा न करने पर उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी।
यह मामला आय, जाति और निवास प्रमाणपत्र जैसी सेवाओं से प्राप्त आय से जुड़ा है। यह धनराशि जनसेवा केंद्रों के माध्यम से पंचायत सहायक एकत्र करते हैं। इसे ग्राम पंचायतों के ओएसआर खाते में जमा करना अनिवार्य है। जिला पंचायत राज अधिकारी ने डीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक में बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में 11.31 लाख रुपये और वित्यीय वर्ष 2026-27 में 74,000 रुपये जमा नहीं किए गए।
पंचायत सहायकों ने इस दौरान 12 लाख पांच हजार रुपये की राशि का व्यक्तिगत उपयोग किया। डीएम ने सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) और खंड विकास अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि पंचायत सहायक 12 जून तक दुरुपयोग की गई धनराशि जमा करें। निर्धारित तिथि तक धनराशि जमा न होने पर संबंधित पंचायत सहायकों की सेवा समाप्त कर दी जाएगी। संवाद