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अधिकारियों को मिला अवमानना नोटिस तो दौड़े मातहत

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खुटार। डीएम-एसडीएम को हाईकोर्ट ने अवमानना का नोटिस देकर जवाब मांगा गया तो अधिकारियों पर उसका असर दिखने लगा है। तहसीलदार ने मौका मुआयना कर खलिहान की भूमि से अस्थायी अतिक्रमण तत्काल हटाने के निर्देश दिए हैं।
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गांव रामपुर कलां में खुटार-पुवायां मार्ग पर हाईवे के किनारे खलिहान की भूमि पर सात लोगों ने कब्जा कर रखा था। गांव के रामगोपाल ने अधिकारियों से शिकायत कर अवैध कब्जे हटवाने की मांग की थी। मामले में शिकायतकर्ता रामगोपाल का घर राजस्व टीम ने गिरवा दिया था, लेकिन अन्य पर कोई कार्रवाई नहीं की। रामगोपाल ने 14 जनवरी 2019 को हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर खलिहान से अवैध कब्जा हटवाने की मांग की। 24 जनवरी को हाईकोर्ट ने भूमि को एक माह में कब्जा मुक्त करने का आदेश दिया था लेकिन कोई कार्रवाई न होने पर रामगोपाल ने अवमानना याचिका दायर कर दी। इस पर 13 जुलाई 2019 को एसडीएम ने हाईकोर्ट को जवाब भेजा कि अवैध कब्जेदारों पर जुर्माना और बेदखली की कार्रवाई की जा रही है। मगर रामगोपाल ने हाईकोर्ट में कोई कब्जा नहीं हटवाने की बात कही। इस पर हाईकोर्ट ने 28 जनवरी को डीएम समेत अन्य को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है कि क्यों न अवमानना की कार्रवाई की जाए। इससे अफसरों में हड़कंप मच गया। शनिवार को तहसीलदार तृप्ति गुप्ता ने रामपुर कलां पहुंचकर मौका मुआयना किया और खलिहान भूमि पर काबिज लोगों से अस्थाई अतिक्रमण तत्काल हटाने के निर्देश दिए।
मौका मुआयना कर अस्थायी अतिक्रमण तत्काल हटाने को कहा गया है। काबिज लोगों को सोमवार को कार्यालय बुलाया गया है। हाईकोर्ट में जवाब दाखिल करने के बाद न्यायालय के निर्देशानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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- तृप्ति गुप्ता, तहसीलदार पुवायां
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