फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Shahjahanpur: स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ जारी गैरजमानती वारंट वापस, शिष्या से दुष्कर्म का है आरोप

Mon, 26 Sep 2022 10:10 PM IST
अनुराग सक्सेना संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहांपुर

सार

चिन्मयानंद के अधिवक्ता फिरोज हसन खान ने बताया कि सोमवार को उच्च न्यायालय का आदेश शाहजहांपुर की एसीजेएम तृतीय/एमपी-एमएलए कोर्ट में दाखिल हुआ। अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने स्वामी चिन्मयानंद को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट की प्रक्रिया को वापस लेने का आदेश पारित किया।
विज्ञापन
स्वामी चिन्मयानंद - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

शिष्या से दुष्कर्म के मामले में पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री चिन्मयानंद को निचली अदालत से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उनके खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट को वापस ले लिया है। उनकी शिष्या की ओर से दर्ज कराए गए दुष्कर्म के केस को वापस लेने के राज्य सरकार के फैसले पर उच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रखा हुआ है।

विज्ञापन


चिन्मयानंद के अधिवक्ता फिरोज हसन खान ने बताया कि सोमवार को उच्च न्यायालय का आदेश शाहजहांपुर की एसीजेएम तृतीय/एमपी-एमएलए कोर्ट में दाखिल हुआ। अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने स्वामी चिन्मयानंद को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट की प्रक्रिया को वापस लेने का आदेश पारित किया।

इस मामले में उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में ही निर्णय सुरक्षित किया गया है। एसीजेएम कोर्ट से जारी गैर जमानती वारंट की प्रक्रिया पर रोक लगाने के लिए चिन्मयानंद ने उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी। इस संबंध में उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने निचली अदालत को निर्देश जारी किए थे। इसी के मद्देनजर सोमवार को एसीजेएम कोर्ट तृतीय ने स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट को वापस ले लिया है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें