एनआरएचएम घोटाला:
डिस्चार्ज अर्जी पर होनी थी सुनवाई, नहीं आया आरोपी
कोर्ट ने सुनवाई को लगाई 29 जून की तारीख
एनआरएचएम घोटाले के एक मामले में फंसे शाहजहांपुर के पूर्व सीएमओ डॉ. अतीफा सलाउद्दीन के खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। आरोपी पूर्व सीएमओ की डिस्चार्ज अर्जी पर मंगलवार को बहस होनी थी, मगर वह कोर्ट में पेश नहीं हुए। विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने सीबीआई को आदेश दिया है कि 29 जून तक आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाए।
सीबीआई के वरिष्ठ लोक अभियोजक बीके सिंह ने बताया कि वर्ष 2008-09 के दौरान शाहजहांपुर जिला अस्पताल में एनआरएचएम फंड के तहत दवाइयों की खरीद-फरोख्त की गई थी। इसमें पूर्व सीएमओ अतीफा सलाउद्दीन और दवा कारोबारियों नीरज श्रीवास्तव व कुलदीप ने आपसी मिलीभगत से सरकार को करीब 2.22 लाख रुपये का चूना लगाया था। सीबीआई इस मामले में चार्जशीट कोर्ट में पेश कर चुकी है। इसमें आरोपियों ने डिस्चार्ज अर्जी दाखिल कर रखी है। अर्जी पर मंगलवार को सुनवाई थी।
मंगलवार को पूर्व सीएमओ अतीफा सलाउद्दीन कोर्ट में पेश नहीं हुए। उनके अधिवक्ता ने कोर्ट में अर्जी देकर हाजिरी माफी की गुजारिश की। सीबीआई विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने आरोपी की अर्जी को खारिज करते हुए उसके गैर जमानती वारंट जारी कर दिए। इसके अलावा दोनों अन्य आरोपियों कुलदीप व नीरज श्रीवास्तव की डिस्चार्ज अर्जी को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया।