शाहजहांपुर। वाहन पंजीकरण एवं ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन में मोबाइल नंबर दर्ज कराना अनिवार्य होगा। इस मोबाइल नंबर पर विभागीय सेवाओं से संबंधित एसएमएस / अलर्ट, आवेदन की स्थिति, कर शुल्क भुगतान की सूचना तथा अन्य महत्वपूर्ण संदेश सीधे प्राप्त होंगे।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में अब वाहन एवं सारथी पोर्टल पर सभी वाहन पंजीकरण एवं ड्राइविंग लाइसेंस आवेदकों के लिए मोबाइल नंबर दर्ज कराना अनिवार्य कर दिया गया है।
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी सर्वेश सिंह ने बताया कि वाहन पंजीकरण अथवा ड्राइविंग लाइसेंस संबंधी किसी भी सेवा का लाभ लेने के लिए नागरिकों को अपना मोबाइल नंबर आवेदन में दर्ज करना आवश्यक होगा।
मोबाइल नंबर का सत्यापन ओटीपी आधारित होगा। बिना मोबाइल नंबर दर्ज किए हुए किसी भी सेवा (पंजीकरण, नवीनीकरण, टैक्स, लाइसेंस, परमिट आदि) का लाभ नहीं दिया जाएगा। नागरिक परिवहन विभाग की वेबसाइट https://parivahan.gov.in अथवा सीएससी/सुविधा केंद्र के माध्यम से भी अपना मोबाइल नंबर अपडेट करा सकते हैं।
एआरटीओ ने बताया कि कार्यालय स्तर पर आवेदन स्वीकार करते समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि मोबाइल नंबर वाहन और सारथी पोर्टल पर अंकित एवं सत्यापित हो।