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अब सुबह नौ बजे से रात नौ बजे तक खुलेंगी सभी दुकानें

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शाहजहांपुर। महानगर समेत जिले के बाजारों में अब सुबह नौ बजे से रात नौ बजे तक सभी दुकानें खुला करेंगी और प्रत्येक शनिवार और रविवार को लॉकडाउन लागू रहेगा। लॉकडाउन की अवधि में जिले मेें रोडवेज बसों समेत अन्य आवश्यक सेवाओं का संचालन जारी रहेगा। डीएम इंद्र विक्रम सिंह ने शासनादेश का अनुपालन करते हुए शिफ्ट वार बाजार व्यवस्था खत्म करने का नया आदेश मंगलवार को जारी कर दिया। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
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डीएम के आदेशानुसार प्रत्येक शुक्रवार को रात दस बजे से सोमवार को सुबह पांच बजे तक आवश्यक सेवाओं और बैंकों को छोड़कर जनपद के सभी शासकीय कार्यालय बंद रहेंगे। इस अवधि मेें शहरी और ग्रामीण हाट, बाजार, गल्ला मंडी, व्यवसायिक प्रतिष्ठान भी बंद रहेंगे। शेष दिवसों में इन सभी के खुलने की अवधि प्रात: नौ बजे से रात नौ बजे तक होगी। शनिवार और रविवार के दिनों में जो साप्ताहिक बाजार लगाए जाते हैं, उन्हें सोमवार से शुक्रवार के मध्य किसी भी दिन लगाया जा सकता है। लॉकडाउन अवधि में सभी धार्मिक स्थलों पर सामाजिक दूरी और अन्य स्वास्थ्य संबंधी प्रतिबंधों का पालन करते हुए खोले जा सकते हैं।
आदेश में कहा गया है कि लॉकडाउन अवधि में जनपद में औद्योगिक प्रतिष्ठान, सभी आवश्यक सेवाएं जैसे स्वास्थ्य सेवाएं, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति आदि अनुमन्य होंगी। इन सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों, कोरोना वॉरियर, स्वच्छता-कर्मी और होम डिलीवरी से जुड़े व्यक्तियों के आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। जनपद में रेलवे और रोडवेज बसों का आवागमन भी पूर्व की भांति यथावत जारी रहेगा। रेलों से आने वाले यात्रियों के आवागमन के लिए बसों की व्यवस्था परिवहन निगम द्वारा की जाएगी। मालवाहक वाहनों के आवागमन पर भी कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। नेशनल और स्टेट हाईवे पर परिवहन जारी रहेगा एवं उनके किनारे स्थित पेट्रोल पंप और ढाबे भी खुले रहेंगे। जिले में सब्जी, फलों की सभी मंडियां व दुकानें खुली रहेंगी और थोक व्यापारियों के लिए पूर्ववत व्यवस्था लागू रहेगी।
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