शाहजहांपुर। किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।युवक किशोरी से छह महीने से दुष्कर्म कर रहा था। किशोरी के गर्भ ठहरने पर परिजनों को जानकारी हुई।
थाना मिर्जापुर क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति ने आठ अगस्त 2020 को तहरीर देकर पुलिस को बताया कि उसकी 14 वर्षीय बेटी को डरा-धमकाकर रंजीत छह महीने से दुष्कर्म कर रहा था। उसकी पुत्री के गर्भ ठहर गया। रंजीत ने बेटी को गर्भपात के लिए दवा खिला दी। इससे उसकी हालत बिगड़ गई। इसके बाद बेटी ने परिजनों को पूरी बात बताई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू की। पुलिस ने रंजीत के खिलाफ आरोपपत्र अदालत भेजा। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और साक्ष्यों के आधार पर पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश शिवकुमार तृतीय ने रंजीत को दोषी पाया। उसे 20 वर्ष के कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।