शाहजहांपुर। 12 वर्षीय बालिका से करीब आठ वर्ष पुराने छेड़खानी के मामले में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) प्रेमशंकर ने दोषी को चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
थाना रामचंद्र मिशन क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति ने 2018 में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि 16 नवंबर 2018 की शाम करीब पांच बजे उनकी 12 वर्षीय बेटी राशन लेकर घर लौट रही थी। रास्ते में राजू ने उसे दबोचकर अश्लील हरकत की। शोर मचाने पर आसपास के लोग पहुंचे तो वह जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से भाग गया। बाद में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना के बाद आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर राजू को पॉक्सो एक्ट के तहत चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। पीड़िता को नियमानुसार प्रतिकर (क्षतिपूर्ति) दिए जाने का भी आदेश दिया। संवाद