शाहजहांपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अपर्णा त्रिपाठी ने हत्या के मुकदमे में सगे भाइयों समेत तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। एक आरोपी की मौत विवेचना के दौरान हो गई थी।
सदर बाजार क्षेत्र के मऊखालसा गांव निवासी मनोज कुमार ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस को बताया कि 15 दिसंबर 2014 को उसका सगा भाई राजेश घर वापस आ रहा था। रात 8:40 बजे घर के पास गांव के रहने वाले गुलजारी, गजोधर, सोनू और रामासरे उससे गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर राजेश को उन लोगों ने पीटना शुरू कर दिया।
गुलजारी ने तमंचे से राजेश को गोली मार दी। फायरिंग की आवाज पर परिजन मौके पर पहुंचे तो हमलावर तमंचा लहराते हुए भाग गए। बाद में राजेश की मृत्यु हो गई। पुलिस की विवेचना के दौरान रामासरे की मौत हो गई थी। पुलिस ने गुलजारी, उसके भाई गजोधर, सोनू के खिलाफ आरोप पत्र अदालत भेजा। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर गजोधर, गुलजारी और सोनू को दोषी माना। तीनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।