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Shahjahanpur News: हत्या के दोषी को उम्रकैद

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शाहजहांपुर। मोक्षधाम के लकड़ी ठेकेदार अखिलेश गुप्ता की हत्या में दोषी युवक को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दूसरे आरोपी को अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।
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चौक कोतवाली क्षेत्र में रहने वाले लक्ष्मीनारायण गुप्ता उर्फ राजू गुप्ता ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि आठ जुलाई 2023 को रात करीब नौ बजे उसका छोटा भाई अखिलेश घर से मोक्षधाम जाने की की बात कहकर निकला था। गर्रा नदी किनारे मोक्षधाम पर उसकी लकड़ी की ठेकी है। रात करीब 10:15 मिनट पर चचेरे भाई टेनी उर्फ संदीप ने घर आकर बताया कि अखिलेश की किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी है।
विवेचना में बबलू निवासी एमनजई जलालनगर, सदर बाजार और रूपेश निवासी नई बस्ती अजीजगंज का नाम प्रकाश में आया। पुलिस ने रुपेश को गिरफ्तार किया। बबलू किसी अन्य मामले में जेल में बंद था। पुलिस ने उसे रिमांड पर लिया। 24 जुलाई को पुलिस ने बबलू की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल तमंचा बरामद किया।
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शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश लवी यादव की अदालत ने ने बबलू को दोषी माना। उसे आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया। शासकीय अधिवक्ता भावशील शुक्ला ने बताया कि आरोपी रूपेश को अदालत ने बरी कर दिया है।
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