शाहजहांपुर। अनियमितता पर खाद की दो दुकानों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। एक दुकानदार को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। अधिकारियों से बगैर अनुमति लिए फुटकर विक्रेताओं को खाद बेचने पर फर्म मालिक के खिलाफ रोजा थाने में पहले ही एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है।
जिला कृषि अधिकारी विकास किशोर ने बताया कि जांच के बाद एसएस फर्टिलाइजर्स चौराबागर खेत, मिर्जापुर और किसान खाद भंडार, हुल्लापुर चौराहा, जलालाबाद का लाइसेंस निलंबित किया गया है। दोनों दुकानों की जांच में स्टॉक रजिस्टर व्यवस्थित नहीं मिले थे। साथ ही भौतिक सत्यापन में पॉश मशीन से मिलान नहीं हुआ था। श्याम खाद भंडार, बंडा के संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। दुकान के अभिलेख अपूर्ण पाए गए थे। जिला कृषि अधिकारी ने बगैर सक्षम अधिकारियों की अनुमति के फुटकर दुकानदारों को खाद बेचने में रोजा थाने में पीलीभीत के बीसलपुर निवासी और रोजा मंडी की ज्वाला सरन जगदीश सरन फर्म के मालिक पवन कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। फर्म ने 16 फुटकर विक्रेताओं को उर्वरक बेची थी। जिन 16 विक्रेताओं को खाद बेची गई थी, वहां पर डीएम के निर्देश पर एसडीएम, बीडीओ, तहसीलदार आदि अधिकारियों से जांच कराई गई थी। जांच में 13 दुकानों में स्थिति ठीक पाई गई। तीन दुकानों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।